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पोलिग स्टेशन के 100 मीटर परिधि में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन

प्रेक्षक पीठासीन अधिकारी व सुरक्षा कर्मियों का भी फोन रहेगा साइलेंट मोड जासं बहराइच मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र पड़ोस के रूप में वर्णित मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में व पोलिग बूथ के भीतर मोबाइल फोन कार्डलेस फोन व वायरलेस सेट आदि को ले जाने का या उनका प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। केवल प्रेक्षक सूक्ष्म प्रेक्षक पीठासीन अधिकारी व सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी कितु उन्हें मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखना होगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 13 Apr 2019 11:58 PM (IST)Updated: Sun, 14 Apr 2019 06:11 AM (IST)
पोलिग स्टेशन के 100 मीटर परिधि में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन
पोलिग स्टेशन के 100 मीटर परिधि में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन

जासं, बहराइच : मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 'मतदान केंद्र पड़ोस' के रूप में वर्णित मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में व पोलिग बूथ के भीतर मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन व वायरलेस सेट आदि को ले जाने का या उनका प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। केवल प्रेक्षक, सूक्ष्म प्रेक्षक, पीठासीन अधिकारी व सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, कितु उन्हें मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखना होगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी शंभु कुमार ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को मतदान के दिन मतदान केंद्र के पास शस्त्र अधिनियम 1959 में दिए गए प्राविधानों के तहत शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-130 के तहत मतों के लिए प्रचार-प्रसार करना भी निषिद्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन बूथ मतदान केंद्रों से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर बनाया जा सकता है, जिसमें केवल एक मेज और दो कुर्सियां होंगी। साथ ही साथ उसमें रहने वाले दो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक छतरी, तिरपाल या कपड़े का आवरण लगा होगा।


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