अब बिना अनुमति होर्डिग्स व बैनर लगाने पर देना होगा जुर्माना
अधिशासी अधिकारी नगरपालिका पवन कुमार ने कहा शहर में बिना अनुमति होर्डिग्स व बैनर लगाना अवैध है। इसके लिए अभियान शुरु किया जा रहा है। राजनीतिक बैनर पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। स्कूल व अन्य संस्थाओं की ओर से लगाए गए बैनरों की जांच कर नोटिस जारी हो रही है।
जासं, बहराइच: अब शहरी क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की बगैर अनुमति के होर्डिग्स व बैनर लगाना अवैध होगा। आदेश की अवहेलना करने पर कई गुना जुर्माने के साथ प्रोपराइटर पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इसके लिए नपाप की ओर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
शहरी क्षेत्र में इन दिनों चौक-चौराहों व गलियां स्कूल, दुकान व मार्ट के होर्डिग्स व बैनरों के साथ पटे पड़े हैं। आए दिन होर्डिग्स टूटकर गिर रहे हैं। इससे रास्ते से गुजरने वाले लोग चोटहिल भी हो रहे हैं। यही नहीं बिजली विभाग, टेलीफोन के खंभे पर लगी होर्डिग्स खतरे को दावत दे रही हैं। शहर को साफ व स्वच्छ रखने के लिए नपाप की ओर से होर्डिग्स व बैनर लगाने के लिए स्वीकृति अनिवार्य किया गया है। इसके लिए साइजवार शुल्क निर्धारित किया गया है। जिसकी अदायगी के बाद बैनर व होर्डिग्स लगा सकेंगे। आदेश की अनदेखी पर निर्धारित शुल्क से दस गुना अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके बाद भी होर्डिग्स नहीं हटाए गए तो प्रोपराइटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
हर गुरुवार चलेगा अभियान:
अवैध होर्डिग्स व बैनर के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नपाप की ओर से गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। इस दिन बिना अनुमति लगे होर्डिग्स व बैनरों को हटाने के साथ कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी की जाएगी। बोले ईओ:
अधिशासी अधिकारी नगरपालिका पवन कुमार ने कहा शहर में बिना अनुमति होर्डिग्स व बैनर लगाना अवैध है। इसके लिए अभियान शुरु किया जा रहा है। राजनीतिक बैनर पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। स्कूल व अन्य संस्थाओं की ओर से लगाए गए बैनरों की जांच कर नोटिस जारी हो रही है।