तीन शादी रचाने वाला प्रधान शिक्षक बर्खास्त
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बहराइच : जिले के परिषदीय विद्यालय के प्रधान शिक्षक को तीन विवाह करने के मामले में सोमवार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। जिले में यह पहला मामला है, जब सरकारी कर्मचारी को बहु विवाह व कर्मचारी आचरण नियमावली का दोष सिद्ध होने पर नौकरी से हटाया गया है।
फखरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़का की रहने वाली मेराजुननिशा पुत्री खलील अहमद की शादी तीन जनवरी 2001 को प्राथमिक विद्यालय कोठवल कला में तैनात शिक्षक तुफैल अहमद के साथ हुई थी। पीड़िता के भाई रईस अहमद का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन की विदाई नहीं कराई। पांच माह बाद शिक्षक ने दूसरी शादी रचा ली। इससे पहले शिक्षक ने एक और शादी की थी। पीड़िता का कहना है कि तलाक न गुजारा भत्ता देने को उसका पति तैयार हुआ तो तीन शादी रचाने वाले अपने पति के खिलाफ एसडीएम व बीएसए से शिकायत की गई। जांच में पुष्टि होने पर उसे निलंबित कर दिया गया। निलंबन के विरोध में हाईकोर्ट में तुफैल ने याचिका दाखिल किया। तीन बार हाईकोर्ट से बहाल हुआ। पीड़िता साक्ष्यों के साथ हाईकोर्ट में पेश हुई। इस पर कोर्ट ने बहु विवाह व कर्मचारी आचरण नियमावली का शिक्षक को दोषी करार दिया। कोर्ट के फैसले के आधार पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्यारह सौ रेती में तैनात प्रधान शिक्षक तुफैल को बर्खास्त कर दिया गया। प्रभारी बीएसए बृजलाल वर्मा ने बताया कि प्रधान शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। 17 साल से जांच चल रही थी। कई बार कोर्ट से राहत मिली। साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में पैरवी हुई। बहु विवाह व कर्मचारी आचरण का आरोप के मामले में कार्रवाई की गई है।
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