Move to Jagran APP

अभी जेल में ही रहेंगे गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा, जमानत याचिका खारिज

कतर्निया वन्यजीव विहार में अवैध शिकार करने के मामले में जेल में बंद रंधावा की जमानत याचिका को जिला जज ने खारिज कर दिया है।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 06:57 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jan 2019 06:57 PM (IST)
अभी जेल में ही रहेंगे गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा, जमानत याचिका खारिज
अभी जेल में ही रहेंगे गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा, जमानत याचिका खारिज

बहराइच, जेएनएन। सोमवार को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर ज्योतिंदर सिंह रंधावा व उनके साथी वायुसेना में कैप्टन रहे महेश विराजदार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। लगभग डेढ़ घंटे चली अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

loksabha election banner

डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप ङ्क्षसह ने बताया कि पूर्वान्ह 11.30 बजे जमानत पर बहस न्यायालय में शुरू हुई,जो 12.45 बजे तक चली। वन विभाग के अधिवक्ता के साथ बचाव पक्ष के अधिवक्ता बृजपाल सिंह ने तर्क रखे। बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर रंधावा व उनके साथी विराजदार को 26 दिसंबर को कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर वन क्षेत्र के खपरा वन चौकी के पास से अवैध शिकार में स्पेशल प्रोटक्शन टाइगर फोर्स ने गिरफ्तार कर इनके पास से जंगली मुर्गा, सांभर की खाल, 0.22 राइफल ब्लेसर जर्मनी, तीन खाली कारतूस व 80 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया था। वन विभाग ने भारतीय वन अधनियम की धारा 26, 52 व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 27, 29, 31, 32, 38, 44, 49, 50 व 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद धारा 48(ए), 51(1)सी भी दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया था। इससे पूर्व दो बार सुनवाई हो चुकी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.