गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा की अंतरिम जमानत खारिज, सुनवाई 10 को
कतर्निया वन्यजीव विहार में अवैध शिकार करने के मामले में रंधावा अपने साथी महेश विराजदार के साथ 26 दिसंबर से जेल में निरुद्ध हैं।
बहराइच, जेएनएन। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा की अंतरिम जमानत याचिका को सत्र न्यायधीश उपेंद्र कुमार ने खारिज कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र पर लगभग 50 मिनट तक अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की। जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है। रंधावा की जमानत याचिका पर बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी अधिवक्ता आए थे।
कतर्निया वन्यजीव विहार में अवैध शिकार करने के मामले में रंधावा अपने साथी महेश विराजदार के साथ 26 दिसंबर से जेल में निरुद्ध हैं। इनके पास से जंगली मुर्गा, सांभर की खाल व विदेशी 0.22 की रायफल व अन्य सामान बरामद किए गए थे। सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान शासकीय/ वन विभाग के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र देकर मूल कागजात, आपराधिक इतिहास, विसरा व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट उपलब्ध न होने की बात कही। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध करते हुए अंतरिम जमानत की ही याचना की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद सत्र न्यायधीश ने अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।