सरकारी मदद से डिप्लोमाधारी बनेंगे खाद-बीज कारोबारी
बहराइच: खाद-बीज व कीटनाशकों की बिक्री कर रहे पुराने दुकानदारों के लिए राहत भरी ख
बहराइच: खाद-बीज व कीटनाशकों की बिक्री कर रहे पुराने दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। अब डिप्लोमा के अभाव में उनकी दुकानें बंद नहीं होंगी, बल्कि सरकारी मदद पर उन्हें डिप्लोमा दिलाया जाएगा। एक वर्षीय डिप्लोमा सार्टिफिकेट सिर्फ खाद व बीज बिक्री तक ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में मान्य होगा। इसके लिए अवकाश के दिनों में विशेष कक्षाएं संचालित कर उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे उद्यमियों को तो फायदा होगा ही किसानों को खाद,बीज के प्रयोग के बारे में बेहतर जानकारी भी दे सकेंगे।
केंद्र सरकार ने खाद, बीज विक्रेताओं के लिए कृषि स्नातक डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया है। दुकान के लिए अब उन्हें ही लाइसेंस मिलेगा जिनके पास कृषि स्नातक, जैव, रसायन, प्राणी, प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान डिग्री या डिप्लोमा होगा। यही नहीं दुकान संचालक अपने यहां डिप्लोमाधारी कर्मचारी ही रख सकेंगे। पुराने दुकान संचालकों को डिप्लोमा हासिल करने के लिए सरकार ने दो साल की मोहलत दी है, नहीं तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। अब उन्हें कृषि व सहकारिता मंत्रालय के समन्वय से विशेष कक्षाएं संचालित कर कारोबारियों को प्रशिक्षित कर उन्हें एक वर्षीय डिप्लोमा सार्टिफिकेट दिया जाएगा। जिसके आधार पर वे अपना कारोबार ही नहीं हर क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए सरकार उन्हें अनुदान पर डिप्लोमा देने का भी फैसला किया है। 48 सप्ताह का होगा विशेष प्रशिक्षण
पुराने कारोबारियों के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू हो रहा है। यह 48 सप्ताह का रहेगा। संचालक सप्ताहिक अवकाश के दिन प्रशिक्षण में शामिल हो सकेंगे। 20 हजार रुपये फीस है। पूर्व में लाइसेंस प्राप्त डीलर्स को 10 हजार रुपये का अनुदान सरकार देगी। 10 हजार रुपये डीलर को जमा कराने होंगे, जो वे दो किश्तों में अदा कर सकेंगे। डीडी डॉ. आरके ¨सह ने बताया कि एक बैच में 40 कारोबारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। ये होगा फायदा
कारोबारी होंगे डिप्लोमाधारी
लाइसेंस के अभाव में बंद नहीं होगी दुकान
प्रशिक्षण के लिए मिलेगा अनुदान
किसानों को दे सकेंगे खाद बीज प्रयोग की जानकारी