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राज्यपाल ने सजा किया माफ, रिहा हुए मुनीजर

बहराइच शनिवार को जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सिद्ध दोष बंदी को रा

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Feb 2019 11:43 PM (IST)Updated: Sat, 23 Feb 2019 11:43 PM (IST)
राज्यपाल ने सजा किया माफ, रिहा हुए मुनीजर
राज्यपाल ने सजा किया माफ, रिहा हुए मुनीजर

बहराइच : शनिवार को जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सिद्ध दोष बंदी को राज्यपाल द्वारा परिहार किए जाने पर बंदी को रिहा कर दिया गया।

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जेल अधीक्षक अवनेंद्रनाभ त्रिपाठी ने बताया कि श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के शिकारीचौड़ा निवासी मुनीजर तिवारी पुत्र तेज तिवारी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। राज्यपाल ने आजीवन कारावास से सिद्धदोष बंदी का जेल आचरण संतोषजनक होने व 13 वर्ष पांच माह नौ दिन की सपरिहार सजा काट लेने के कारण उनकी शेष सजा को माफ करते हुए उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर कारागार से रिहा करने का आदेश दिया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदी घर में घुसकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज ईसी एक्ट के आदेश दिनांक 13 जनवरी 2009 के अनुपालन में आजीवन कारावास से दंडित होकर इस कारागार में सजा काट रहे थे। शासनादेश के अनुपालन में 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें कारागार से रिहा कर दिया गया। इस मौके पर कारापाल वीके शुक्ला, उप कारापाल अखिलेश कुमार व संतोष कुमार वर्मा मौजूद रहे।


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