आयोग ने चार प्रत्याशियों को घोषित किया अयोग्य
वेबसाइट पर भी जारी की गई सूची संसू बहराइच भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 क के अधीन चार उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। इन प्रत्याशियों की सूची वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अयोग्य घोषित व्यक्तियों की संशोधित सूची जारी कर दी गई है। इनमें लोकसभा 56 बहराइच रमपुरवा निवासी माधव पुरैना रघुनाथपुर मिहींपुरवा निवासी विनोद कुमार 2
संसू, बहराइच : भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 क के अधीन चार उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। इन प्रत्याशियों की सूची वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अयोग्य घोषित व्यक्तियों की संशोधित सूची जारी कर दी गई है। इनमें लोकसभा बहराइच के रमपुरवा निवासी माधव, पुरैना रघुनाथपुर मिहीपुरवा निवासी विनोद कुमार, महसी के ग्राम सिपहिया प्यूली निवासी राम निवास व कैसरगंज ग्राम मछहिया निवासी प्रसाद को चुनाव आयोग ने अयोग्ध करा दिया है। ये चारों प्रत्याशी सात जनवरी 2023 तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।