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अधिग्रहीत वाहनों को न देने पर दर्ज होगी एफआईआर

जबहराइच लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त होने वाले भारी व हल्के वाहनों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपने के निर्देश जारी किए है। कहा है कि अधिग्रहीत वाहनों को न देने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सहायक प्रभारी अधिकारी यातायात ने बताया कि भारी वाहनों (बस मिनी बस ट्रक मिनी ट्रक) को तीन मई को सुबह आठ बजे गल्ला मंडी सलारपुर में व हल्के वाहनों को दो मई को सुबह आठ बजे किसान पीजी कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में खड़ी कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 May 2019 10:40 PM (IST)Updated: Thu, 02 May 2019 06:21 AM (IST)
अधिग्रहीत वाहनों को न देने पर दर्ज होगी एफआईआर
अधिग्रहीत वाहनों को न देने पर दर्ज होगी एफआईआर

जासं, बहराइच : लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त होने वाले भारी व हल्के वाहनों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपने के निर्देश जारी किए है। कहा है कि अधिग्रहीत वाहनों को न देने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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सहायक प्रभारी अधिकारी यातायात ने बताया कि भारी वाहनों (बस, मिनी बस, ट्रक, मिनी ट्रक) को तीन मई को सुबह आठ बजे गल्ला मंडी सलारपुर में व हल्के वाहनों को दो मई को सुबह आठ बजे किसान पीजी कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में खड़ी कराए जाने की व्यवस्था की गई है। एआरटीओ ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों को निदेर्शित किया है कि अपने-अपने वाहन अधिग्रहण आदेश में इंगित निर्धारित स्थल पर सही दशा में समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एआरटीओ ने वाहन स्वामियों से यह भी अपेक्षा की है कि वाहन का किराया भुगतान प्राप्त करने के लिए लॉग बुक पर छपे प्रारूप पर अपने बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड संबंधी विवरण भी साथ में लाएं व यातायात व्यवस्था काउंटर पर वाहन के आमद के समय उपलब्ध करा दें, ताकि निर्वाचन के बाद भुगतान की कार्यवाही सुगमता से की जा सके।


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