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नियम से बिक्री कराएं शराब, नहीं तो कार्रवाई तय : लवानिया

नियम से बिक्री कराए शराब नही तो कार्रवाई तय लवानिया

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 May 2020 10:30 PM (IST)Updated: Tue, 05 May 2020 06:09 AM (IST)
नियम से बिक्री कराएं शराब, नहीं तो कार्रवाई तय : लवानिया
नियम से बिक्री कराएं शराब, नहीं तो कार्रवाई तय : लवानिया

बहराइच : वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लगभग एक माह के लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश से शराब अनुज्ञापियों में खुशी का माहौल भले ही है, लेकिन दुकानों पर आने वाले ग्राहकों की भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा न फैले इसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी गंभीर हैं। सोमवार को अनुज्ञापियों संग बैठक कर उन्होंने दो टूक कहा कि सुरक्षा की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने बताया कि जिले में 193 देशी मदिरा, बियर की 66 व अंग्रेजी शराब की 63 दुकानों का लाइसेंस अनुज्ञापियों को दिया गया है। एक माह से बंद पड़ी दुकानों को खोलने के आदेश शासन से मिलने के बाद जिलाधिकारी ने दुकानों को सशर्त खोलने के साथ दुकानों के खुलने व बंद करने का समय भी निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि दुकान पर मौजूद कर्मचारियों को इस बात की हिदायत दी गई है कि जो ग्राहक फेस मास्क पहनने के साथ शारीरिक दूरी का ख्याल रखेंगे उन्हें ही शराब की बिक्री की जाएगी। दुकान पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। ग्राहक के हाथ को सैनिटाइज करने के बाद उनसे पैसे लेकर ही शराब की बोतल दी जाए। इससे संक्रमित होने का खतरा नहीं रहेगा। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि दुकानों का औचक निरीक्षण करने के दौरान अगर लापरवाही उजागर हुई तो जुर्माना से लेकर दुकानों का लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई तक की जाएगी।


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