महिला सफाई कर्मी की हत्या में आजीवन कारावास
बहराइच : बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने महिला
बहराइच : बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने महिला सफाई कर्मी की हत्या के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
एडीजीसी क्रिमिनल फीरोज अहमद खां ने बताया कि थाना मोतीपुर क्षेत्र के बेलहन महेशपुर निवासी टीकाराम वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा की तहरीर पर मोतीपुर थाने में हत्या कर शव छिपाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज एफआईआर में उल्लेख किया गया था कि उसकी पत्नी मीरा देवी सफाई कर्मचारी के पद पर बलहा ब्लॉक में तैनात थी। उसकी पत्नी की दोस्ती अभियुक्त अमेरिका पुत्र भागीरथ निवासी मोतीपुरवा मनगौढि़या थाना मोतीपुर से थी। अक्सर अमेरिका उसकी पत्नी को बाइक से बैठाकर ड्यूटी के लिए ले जाया व लाया करता था। 19 मई 2016 को करीब 8.30 बजे अमेरिका उसके घर आया और उसकी पत्नी को ड्यूटी पर मोटरसाइकिल से बैठाकर ले गया। देर रात तक जब उसकी पत्नी वापस नहीं आई तब उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो मोबाइल बंद मिला। इसके बाद जानकारी लेने के लिए वह अमेरिका के घर गया तो वह मौजूद नहीं मिला। खोजबीन के दौरान 23 मई 2016 को उसकी पत्नी का शव चौकीदारपुरवा के सामने जंगल में नाले के पास मिला। पुलिस ने अमेरिका व उसके बेटे दीपू के खिलाफ हत्या कर शव छिपाने का मुकदमा दर्ज किया। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन व अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री का सम्यक परिसीलन करने के बाद अभियुक्त दोष सिद्ध ठहराते हुए हत्या व शव छिपाने के मामले में कारावास की सजा सुनाई।