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युवती को जिदा जलाने के दोषी को आजीवन कारावास

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुभाषचंद्र सप्तम ने युवती को जिदा जलाकर मार डालने के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 09:25 PM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 06:05 AM (IST)
युवती को जिदा जलाने के दोषी को आजीवन कारावास
युवती को जिदा जलाने के दोषी को आजीवन कारावास

बहराइच : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुभाषचंद्र सप्तम ने युवती को जिदा जलाकर मार डालने के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

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मामला जरवलरोड थाना क्षेत्र के जरवल के कटरा मदरसा टोला से जुड़ा है। यहां के लल्लन की तहरीर पर पुलिस ने इसी मुहल्ले के जाने आलम, नजीर अहमद, शाहरुख खान व नजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज सिंह ने बताया कि लल्लन की बेटी की शादी 15 अक्टूबर 2017 को जाने आलम के साथ होनी तय थी। जाने आलम ने विवाह करने से मना कर दिया, लेकिन वह उससे शादी करना चाहती थी। अभियुक्त और मृतका पड़ोसी हैं। मृतका के न मानने पर शादी के ही दिन जाने आलम उसके घर पर जाकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और फरार हो गए। इस घटना में चार लोगों के खिलाफ अंग भंग करने का मुकदमा लिखा गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की मौत हो गई तो अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मामला तरमीम किया गया। घर में घुसकर हत्या करने का आरोप पत्र पुलिस ने जाने आलम के खिलाफ दाखिल किया। साक्ष्य न होने के आधार पर अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिसीलन करने के बाद अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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