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हत्या के प्रयास में 10 वर्ष का कठोर कारावास

विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित कुमार पांडेय ने अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 09:25 PM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 06:05 AM (IST)
हत्या के प्रयास में 10 वर्ष का कठोर कारावास
हत्या के प्रयास में 10 वर्ष का कठोर कारावास

बहराइच : विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित कुमार पांडेय ने अप्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संत प्रताप सिंह ने बताया कि रुपईडीहा थाना क्षेत्र के लहरपुरवा सहजना में छह मार्च 2018 को एक आठ वर्षीय बालक को गांव के ही इसरार अली पुत्र इंसान अली टॉफी देने के बहाने अपने साथ बुलाकर रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पीछे ले गए थे। वहीं पर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। लड़के के शोर मचाने पर जान से मारने की नियत से उसका गला दबाने लगे। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी मां पहुंच गई और अपने लड़के को छुड़ाकर जान बचाई। अभियुक्त भाग गया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। लड़के के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त इसरार अहमद को कठोर कारावास के साथ 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित को दिलाने का भी आदेश दिया गया है।


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