उपचुनाव में दो लाख खर्च कर सकेंगे प्रमुख प्रत्याशी
बहराइच : क्षेत्र पंचायत जरवल के प्रमुख उपचुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की
बहराइच : क्षेत्र पंचायत जरवल के प्रमुख उपचुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों की ओर से खर्च का ब्योरा लेखा व्यय रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम व्यय रजिस्टर का परीक्षण करेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। उम्मीदवार की वापसी की सूचना 14 को पूर्वाह्न 11 बजे के बाद उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी दी जाएगी। 15 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में व्यय की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में किया गया व्यय लेखा-जोखा निर्वाचन लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। जिसका परीक्षण जिला स्तरीय टीम करेगी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सामग्री/वस्तुओं की दरें प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के उप निर्वाचन के लिए मान्य होंगी।