प्रत्याशियों को विदेश में स्थित संपत्तियों का भी देना होगा ब्यौरा
चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश संसू बहराइच विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पांच साल का आयकर रिटर्न के ब्योरे के साथ विदेश में स्थित संपत्तियों का भी शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा। इसमें अपने परिवार व आश्रित व्यक्तियों के भी संपत्ति का खुलासा करना होगा।
जासं, बहराइच : विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पांच साल का आयकर रिटर्न के ब्यौरे के साथ विदेश में स्थित संपत्तियों का भी शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा। इसमें अपने परिवार व आश्रित व्यक्तियों के भी संपत्ति का खुलासा करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शंभु कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना होगा। इसमें उन्हें दर्ज आपराधिक मामलों का भी उल्लेख करना होगा। इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के दोष सिद्ध या फिर लंबित मामलों के आरोपितों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपराधिक मामलों की सूचना अपनी पार्टी को देने का घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा।