बहराइच: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बहराइच की पॉक्सो अदालत ने दोषी सुधीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

HighLights
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास।
बहराइच पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया।
पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर राशि मिलेगी।
जागरण संवाददाता, बहराइच। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अरविंद कुमार गाैतम ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराया। आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की।
उन्होंने बताया कि मोतीपुर इलाके की अनुसूचित जाति की महिला 10 अगस्त 2024 को थाने में तहरीर दी। बताया कि शाम साढ़े छह बजे उसकी 10 वर्षीय बेटी आम की बाग में झूला झूल रही थी, तभी आरोपित सुधीर मौके पर पहुंचा और उसे झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया।
पीड़िता के शोर मचाने पर गांव के तमाम लोग पहुंच गए, जिससे आरोपित भाग गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता का बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराया, जिसमें पीड़िता ने दुष्कर्म होने की बात कही।
पुलिस ने विवेचना पूरी करके आरोपित के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल किया। कोर्ट ने मामले का विचारण करते हुए सभी गवाहों के बयान दर्ज किए। मंगलवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी का सजायाबी वारंट तैयार कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।
पीड़िता को मिलेगी प्रतिकर धनराशि
अदालत ने पीड़िता की उम्र और अपराध की प्रकृति को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के तहत पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर धनराशि प्रदान किए जाने की संस्तुति की। आदेश की एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गई है।
