योगी सरकार ने खोला खजाना: घेवर-बालूशाही के कारोबार पर 33 लाख रुपये तक सब्सिडी, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ
योगी सरकार ने बागपत में 'एक जिला-एक व्यंजन' योजना के तहत घेवर और बालूशाही कारोबार के विस्तार के लिए 33 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का अवसर दिया है।

जागरण संवाददाता, बागपत। एक जिला-एक व्यंजन योजना के तहत जिले के प्रसिद्ध घेवर और बालूशाही कारोबार को विस्तार देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा अवसर दिया। इन मिठाइयों के कारोबार को बढ़ाने के लिए आवेदन कर अधिकतम 33 लाख रुपये तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। योजना से पारंपरिक कारोबार में मशीनरी लगाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और पैकेजिंग को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
यह कारोबार करने को विशेष शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। 18 वर्ष या अधिक उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
आवेदक या परिवार के किसी सदस्य ने पहले किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत नए प्रतिष्ठान की स्थापना के साथ पहले से चल रही घेवर-बालूशाही इकाई का विस्तार किया जा सकेगा।
योजना में अंशदान की शर्त आसान
उपायुक्त उद्योग राजेंद्र सिंह का कहना है कि योजना में अंशदान की शर्त आसान रखी गई है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं लगाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला व दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए अंशदान केवल पांच प्रतिशत निर्धारित किया गया है। घेवर और बालूशाही कारोबारियों को पूंजी की कमी दूर कर कारोबार को बड़े स्तर पर ले जाने का अवसर मिलेगा।
व्यक्तिगत स्तर पर 25 लाख रुपये तक की परियोजना पर लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जबकि 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजना पर लागत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6.25 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
इसी तरह 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रुपये और 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना पर लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 33 लाख की सब्सिडी देने का लक्ष्य है।
