न कोई झंझट, न ही परेशानी... बस, पांच हजार देकर कराएं संपत्ति का बंटवारा
बागपत में अब संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए 20 हजार रुपये से अधिक की फीस ऑनलाइन भरनी होगी। परिवार की संपत्ति का विभाजन अब केवल 5 हजार रुपये में हो सकेगा, ...और पढ़ें

परिवार की संपत्ति का विभाजन अब केवल 5 हजार रुपये में हो सकेगा, जिसमें तीन पीढ़ियाँ शामिल होंगी। (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, बागपत। आप यदि संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले हैं, तो ध्यान रखिए कि 20 हजार रुपये से ज्यादा की फीस अब आनलाइन चुकानी होगी। पांच हजार रुपये देकर परिवार की संपत्ति का विभाजन करा सकते हैं। किरायानामा में भी भारी छूट दी गई है।
एआइजी स्टांप शचि कुमारी ने बताया कि रजिस्ट्री कराने को स्टांप शुल्क के अलावा एक प्रतिशत फीस चुकानी होती है। अभी तक यह फीस नगद जमा की जाती रही है, लेकिन अब यह फीस केवल आनलाइन जमा कराने पर रजिस्ट्री होगी। शुक्रवार से बागपत, बड़ौत तथा खेकड़ा में आनलाइन फीस जमा कराने की व्यवस्था लागू हो गई है। यदि फीस 20 हजार रुपये से कम है, तो वह नगद जमा कराई जा सकती है।
पांच हजार रुपये देकर परिवार की पैतृक अचल संपत्ति का विभाजन के लिए रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसमें तीन पीढ़ियां मान्य होंगी जैसे दादा, बेटा और पौत्रों को ही यह सुविधा मिलेगी। जैसे किसी व्यक्ति के चार बच्चे हैं, तो वह अपनी संपत्ति को चारों के नाम बराबर बराबर रजिस्ट्री करा सकेंगे। पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क के अतिरिक्त पांच हजार रुपये निबंधन फीस देनी होगी।
पहले केवल पांच हजार रुपये देकर परिवार के सदस्य को संपत्ति दान की जा सकती थी, लेकिन अब परिवार की संपत्ति के विभाजन की रजिस्ट्री पर भी यह व्यवस्था लागू की। बताते चलें कि पहले आम संपत्ति की तरह ही पूरा स्टांप शुल्क देने के बाद संपत्ति के विभाजन की रजिस्ट्री होती थी। नई व्यवस्था से घर-घर आने वाली पीढ़ियों के बीच संपत्ति के विभाजन को लेकर मनमुटाव थमेगा।
किरायानामा शुल्क पर भारी छूट
एआइजी स्टांप ने बताया कि किरायानामा दर्ज कराने पर पहले दो प्रतिशत शुल्क चुकाना पड़ता था लेकिन शुक्रवार से इसके लिए नई व्यवस्था लागू हो गई है। एक साल के लिए किरायानामा कराने पर 500 रुपये, पांच साल के लिए किरायानामा कराने पर 1500 रुपये तथा पांच से दस साल के लिए किरायानामा कराने पर केवल 2000 रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होगी। 10 लाख से अधिक के किराए पर वही पहले की तरह दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी।

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