Move to Jagran APP

बसी के तिहरे हत्याकांड में दो भाइयों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, बागपत : खेकड़ा क्षेत्र के बसी गांव में नौ साल पूर्व महिला व दो बच्चों की फावड़

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 10:56 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 10:56 PM (IST)
बसी के तिहरे हत्याकांड में दो  भाइयों को आजीवन कारावास
बसी के तिहरे हत्याकांड में दो भाइयों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, बागपत : खेकड़ा क्षेत्र के बसी गांव में नौ साल पूर्व महिला व दो बच्चों की फावड़े व कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या के मामले में दोषी करार दोनों भाइयों को शुक्रवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

loksabha election banner

एडीजीसी सुरेंद्र यादव व वादी के अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि यह केस प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव की अदालत में चल रहा था। वादिनी समेत सात लोगों की गवाही हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपित कृष्णपाल व संजीव उर्फ कालू को साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को दोषी मान लिया था। सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह राशि न देने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह था मामला

बागपत: बसी गांव में जमीनी विवाद में महिला मनीता (37) उसके बेटे ¨रकू (15) व बेटी रीमा (17) की 17 सितंबर 2009 को सुबह करीब छह बजे घर में ही फावड़े व कुल्हाड़ी से प्रहार कर मार डाला गया था। मृतका की मां शांति देवी निवासी गढ़ी रावली गाजियाबाद ने मनीता के जेठ कृष्णपाल व देवर संजीव उर्फ कालू पुत्रगण लाला उर्फ सरदारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप पर दाखिल किया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.