बसी के तिहरे हत्याकांड में दो भाइयों को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, बागपत : खेकड़ा क्षेत्र के बसी गांव में नौ साल पूर्व महिला व दो बच्चों की फावड़
जागरण संवाददाता, बागपत : खेकड़ा क्षेत्र के बसी गांव में नौ साल पूर्व महिला व दो बच्चों की फावड़े व कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या के मामले में दोषी करार दोनों भाइयों को शुक्रवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
एडीजीसी सुरेंद्र यादव व वादी के अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि यह केस प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव की अदालत में चल रहा था। वादिनी समेत सात लोगों की गवाही हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपित कृष्णपाल व संजीव उर्फ कालू को साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को दोषी मान लिया था। सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह राशि न देने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह था मामला
बागपत: बसी गांव में जमीनी विवाद में महिला मनीता (37) उसके बेटे ¨रकू (15) व बेटी रीमा (17) की 17 सितंबर 2009 को सुबह करीब छह बजे घर में ही फावड़े व कुल्हाड़ी से प्रहार कर मार डाला गया था। मृतका की मां शांति देवी निवासी गढ़ी रावली गाजियाबाद ने मनीता के जेठ कृष्णपाल व देवर संजीव उर्फ कालू पुत्रगण लाला उर्फ सरदारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप पर दाखिल किया था।