इनकम टैक्स स्लैब में नहीं कोई बदलाव : डा. आरए गर्ग
आम बजट पर आर्थिक मामले के जानकार डा. आरए गर्ग बताते हैं कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है।
बागपत, जेएनएन। आम बजट पर आर्थिक मामले के जानकार डा. आरए गर्ग बताते हैं कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 75 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को आइटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यह रियायत उन लोगों के लिए है, जिनकी कमाई का स्त्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक 60 साल से अधिक उम्र का व्याक्ति माना जाता है। बजट में आयकर रिर्टन भरने के लिए सरकार ने 75 साल के केवल पेंशनर व्यक्ति को छूट दी है, जबकि 10 लाख तक की आमदनी वाले 75 साल से अधिक के सभी व्यक्तियों को छूट मिलनी चाहिए। छोटे टैक्सपेयर को तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने की सहुलियत दी गई है। वित्त मंत्री ने भारी-भरकम गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे तथा देश की आर्थिक वृद्धि को नीचे खींच रहे सरकारी बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस घोषणा से एमएमएमई सेक्टर के लिए पूंजी आसान हो सकेगी। उन्हें लोन मिल सकेगा। बजट प्रस्ताव के अनुसार 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आमदनी वाले छोटे करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति गठित की जाएगी।
जीएसटी स्लेब में भी सरकार द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी के अनेकों स्लेब बनाए गये हैं। कारोबार में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए जीएसटी के स्लेबों को न्यूनतम किया जाना अति आवश्यक था, परन्तु जीएसटी के स्लेब व उसमें रिर्टनों की संख्या में कमी के लिए कोई घोषणा इस आम बजट में नहीं की गई है। जिसका सरलीकरण किया जाना आवश्यक है।
वर्तमान में कच्चे मेटेरियल के दामों में तेजी तथा बिक्री की मंदी के दौर में पैट्रोल व डीजल के दाम में 20 से 25 प्रतिशत की कमी की कमी की जानी चाहिए थी।