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खेतों में पत्ती-पराली जलाई तो होगी जेल: बीडीओ

ब्लाक मुख्यालय पर कृषि तकनीक प्रबंध अभिकरण की ओर से आयोजित ब्लाक स्तरीय रबी गोष्ठी में किसानों को गेहूं सरसों मसूर चना की बुवाई व उनमें लगने वाले रोगों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 12:08 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 12:08 AM (IST)
खेतों में पत्ती-पराली जलाई तो होगी जेल: बीडीओ
खेतों में पत्ती-पराली जलाई तो होगी जेल: बीडीओ

बागपत, जेएनएन। ब्लाक मुख्यालय पर कृषि तकनीक प्रबंध अभिकरण की ओर से आयोजित ब्लाक स्तरीय रबी गोष्ठी में किसानों को गेहूं, सरसों, मसूर, चना की बुवाई व उनमें लगने वाले रोगों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। गोष्ठी में मुख्य वक्ता बीडीओ प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ने खेतों में फसल के अवशेष गन्ने की पत्ती, धान की पराली जलाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है। इसके तहत लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मचारियों को खेतों में पत्ती-पराली जलाने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने व पांच हजार तक का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं। गोष्ठी में तकनीकी प्रबंधक संदीप कुमार ने कहा कि कृषि प्रसार केंद्र पर गेहूं का 3086 व 2967 बीज पर उपलब्ध है, जिस पर सरकार किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान देगी और वह सीधे किसानों के बैक खातों में भेजा जाएगा है। गोष्ठी में तकनीकी विशेषज्ञ भारतवीर सिंह ने कहा कि किसान समय-समय पर अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराए। सेवानिवृत एडीओ केपी सिंह, अग्रणी कृषक उदयवीर सिंह, एडीओ मदन पाल सिंह, प्राविधिक सहायक संदीप कुमार ने भी संबोधित कर किसानों को कृषि संबंधी जानकारी दी। गोष्ठी में प्रधान सुक्रमवीर, जगपाल सिंह, मेनपाल सिंह, सुरेश, सलेक चंद, घसीटू, देवेंद्र, कश्मीरा व राम अवतार आदि मौजूद रहे।

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