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समझ में न आए तो शर्माए नहीं..पूछ लें चुनाव के नियम-कायदे

शनिवार को विकास भवन में मास्टर ट्रेनर और सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों को लोकसभा चुनाव कराने की ट्रेनिग दी गई। सीडीओ पीसी जायसवाल ने कहा कि यदि किसी अफसरान की समझ में कोई बात न आए तो शर्माए नहीं..जब तक समझ में न आए तब तक पूछते रहें। चुनाव से जुड़े हर कर्मी को नियम-कायदों की गहन जानकारी होना जरुरी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Mar 2019 10:22 PM (IST)Updated: Sat, 16 Mar 2019 10:22 PM (IST)
समझ में न आए तो शर्माए नहीं..पूछ लें चुनाव के नियम-कायदे
समझ में न आए तो शर्माए नहीं..पूछ लें चुनाव के नियम-कायदे

जागरण संवाददाता, बागपत : शनिवार को विकास भवन में मास्टर ट्रेनर और सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों को लोकसभा चुनाव कराने की ट्रेनिग दी गई। सीडीओ पीसी जायसवाल ने कहा कि यदि किसी अफसरान की समझ में कोई बात न आए तो शर्माए नहीं..जब तक समझ में न आए तब तक पूछते रहें। चुनाव से जुड़े हर कर्मी को नियम-कायदों की गहन जानकारी होना जरूरी है।

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डीडीओ हुब लाल व डीपीआरओ आलोक शर्मा ने चुनाव के नियम-कायदे व व्यवहारिक पहलू से अवगत कराया। वोट चैलेंज करने की स्थिति, पोस्टल बेलेट पेपर, फर्जी वोटर, क्षेत्र से नदारद वोटर के मतदान करने की पहचान करने, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट व मतों का लेखा रखने, फर्जी वोटर के थाना प्रभारी को सौंपने, मतदाता की उम्र पर विवाद के निस्तारण, टेंडर वोट डलवाने, दिव्यांग या दृष्टिहीन दिव्यांग को मतदान, निर्वाचक सूची चिन्हित करने, मतदाता पर्ची, माक पोल, ईवीएम की पहचान पर्ची की जानकारी दी। आरइएस एक्सईएन नीरज कुमार सिघल ने चुनाव से जुड़े अफसरान को वीवीपैट- इवीएम के आपरेटर करने की ट्रेनिग दी।

क्या है वीवीपैट

वीवीपैट एक तरह की मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिग मशीन से जुड़ी होती है। मतदाता के वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है, पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया, उनका नाम व चुनाव चिह्न छपा होता है। इस व्यवस्था से कोई विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोटों के साथ पर्ची मिलान कर विवाद निस्तारण कर सकें। ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची दिखाई देती है। कोई शख्स चुनाव के दौरान वीवीपैट की पर्ची में अपने द्वारा किसी अलग उम्मीदवार का नाम आने की बात करता है तो चुनाव अधिकारी सभी पोलिग एजेंटों के सामने एक रेंडम टेस्ट वोट डालते हैं, जिसे बाद में मतगणना के वक्त घटा दिया जाएगा।

ये करेंगे मतदान कक्ष में प्रवेश

हर कोई मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। मतदाता, उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग से अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन से जुड़ा लोक सेवक, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचक के साथ गोद का बच्चा, दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति, जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त निर्वाचक उम्मीदवार के साथ सादी ड्रेस एवं छोटे शस्त्र के साथ सुरक्षा कर्मी मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं।

मतदान अभिकर्ताओं को बैठाने का क्रम

-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अभिकर्ता।

-मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभिकर्ता।

-अन्य राज्य से मान्य दल के अभिकर्ता।

-पंजीकृत गैर मान्यता दलों के अभिकर्ता।

-निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव अभिकर्ता।


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