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प्रतिबंधित साइलेंसर लगाया तो डीलर पर होगा एक लाख जुर्माना

एआरटीओ कार्यालय में मंगलवार को जनपद के आटोमोबाइल डीलर्स की मीटिग हुई। इसमें एआरटीओ व सीओ ने सभी डीलरों से कहा कि हाईकोर्ट के ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिए गए आदेश को कड़ाई से लागू करें। यह भी कहा कि किसी वर्कशाप में प्रतिबंधित साइलेंसर लगाते मिलने पर डीलर का न केवल लाइसेंस रद होगा बल्कि उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 07:59 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 07:59 PM (IST)
प्रतिबंधित साइलेंसर लगाया तो डीलर पर होगा एक लाख जुर्माना
प्रतिबंधित साइलेंसर लगाया तो डीलर पर होगा एक लाख जुर्माना

बागपत, जेएनएन। एआरटीओ कार्यालय में मंगलवार को जनपद के आटोमोबाइल डीलर्स की मीटिग हुई।

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एआरटीओ सुभाष राजपूत व यातायात सीओ सुभाष चंद ने सभी डीलर्स को हाईकोर्ट के ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिए गए आदेश की जानकारी दी। उन्होंने निर्देशित किया कि यदि किसी एजेंसी या वर्कशाप में डीलर प्रतिबंधित साइलेंसर लगाता मिला, तो उस डीलर का व्यापार प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा तथा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

एआरटीओ ने डीलर्स को निर्देश दिए कि वे एजेंसी पर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जागरूक करने वाले होर्डिंग अवश्य लगवाएं तथा ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र रखें, ताकि सर्विस के लिए आने वाले वाहनों का ध्वनि प्रदूषण मापा जा सके। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला सहायक भानु प्रकाश ने डीलर्स को ध्वनि प्रदूषण मापना दिखाया। सीओ ने चेतावनी दी कि यदि किसी आटोमोबाइल वर्कशाप या आटो पा‌र्ट्स विक्रेता द्वारा अवैध साइलेंसर रखा जाता है अथवा लगाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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तीन बुलेट बाइक के काटे

15-15 हजार रुपये चालान

एआरटीओ सुभाष राजपूत व टीएसआइ के. प्रसाद ने राष्ट्रवंदना चौक पर चेकिग अभियान चलाकर 55 बाइकों की जांच की। तीन बुलेट बाइकों में अवैध साइलेंसर लगा मिलने और पटाखे जैसे आवाज निकालने पर उक्त बाइकों का चालान कर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अबकी बार भी नहीं बढ़ा सर्किल रेट, 2016 वाला ही लागू रहेगा

जागरण संवाददाता, बागपत: कोरोना महामारी से रियल एस्टेट धड़ाम होने के कारण जिला प्रशासन भी सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं कर पाया। इस दौरान डीएम ने अचल संपत्तियों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था। एसडीएम, तहसीलदारों, उप निबंधक, एडीएम और सहायक महानिरीक्षक निबंधन की रिपोर्ट मिलने के बाद सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया।

डीएम राजकमल यादव ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी, अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय में निवेशकों की अरुचि व बाजारी मूल्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व हित एवं जनहित में वर्तमान वर्ष में एक अक्टूबर 2016 को जारी सर्किल रेट की सूची वाला रेट ही अबकी बार भी लागू रहेगा। यानी अब सर्किल रेट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जो कृषि भूमि या आवासीय प्लाट क्रय करेंगे।


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