महिला की हत्या में आरोपित को उम्रकैद
कोर्ट ने महिला की हत्या करने के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, बदायूं : महिला की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार जुर्माना भी डाला है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गांव नगला बारह निवासी हुकुमपाल पुत्र बन्नू ने ग्यारह जून 2013 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें अवगत कराया कि उसके गांव के ही नन्हें ¨सह पुत्र रामवीर ¨सह ने उसकी लड़की सीमा को अपने घर पानी भरवाने के लिए बुलाया। वादी की लड़की अपने घर काम में लगी थी, इसलिए नहीं जा सकी। इस बात पर नन्हें ¨सह नाराज हो गया। वह नन्हें ¨सह के घर के सामने से निकल रहा था, तब नन्हें उसके साथ मारपीट करने लगा। जब वादी, नन्हें ¨सह से बचकर अपने घर की तरफ भागा तो नन्हें ने फिर उसके साथ मारपीट की। ईट-पत्थर फेंकने लगा। हुकुमपाल की पत्नी शांति घर पर मौजूद थी। वह बचाने आई तो नन्हें ¨सह द्वारा फेंकी गई ईटें शांति के मुंह व सीने पर जा लगीं। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए इस्लामनगर लेकर जाते समय रास्ते में शांति की मौत हो गई थी। न्यायालय में नन्हें ¨सह पुत्र रामवीर ¨सह निवासी नगला बारह थाना इस्लामनगर पर शांति की गैर इरादतन हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रईस अहमद व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के वाद कोर्ट ने नन्हें ¨सह को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।