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दुर्विजय हत्याकांड में दो को उम्रकैद

अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या के दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 12:50 AM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 12:50 AM (IST)
दुर्विजय हत्याकांड में दो को उम्रकैद
दुर्विजय हत्याकांड में दो को उम्रकैद

बदायूं : अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या के दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 50-50 हजार का जुर्माना भी डाला है। जिसमें 75 हजार रुपये मृतक के वारिसों को देने का आदेश दिया है। आरोपित शांति स्वरूप की दौरान मुकदमा मौत हो गई। मोरपाल को उक्त आरोप से बरी कर दिया।

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थाना मूसाझाग क्षेत्र के गांव सिताबनगर निवासी तेजपाल पुत्र डाल चंद्र ने थाने में तहरीर दी कि उसके परिवार की रंजिश गांव के ही शांति स्वरूप पुत्र सोहन लाल व दूसरे गांव के नवादा सुलहरा के मोरपाल पुत्र राम चंद्र व उनके लड़कों से चली आ रही है। इसी रंजिश के कारण एक अगस्त 2008 को समय करीब 11 बजे दिन में जब वह अपने गांव से नगरिया मील पर पट्टी कराने के लिए मोटर साइकिल से जा रहा था। मोटर साइकिल सुखराम पुत्र ओम प्रकाश चला रहे थे, उनके भाई दुर्विजय ¨सह पीछे बैठे थे। दूसरी मोटर साइकिल को भूपेंद्र पुत्र जसवीर चला रहे थे। उस पर वह बीच में व उसके पीछे सुरेश पुत्र देवीराम जोकि गांव के ही हैं बैठे थे। बदायूं-कासगंज रोड उझानी से आगे करूआ पुल पर पहुंचे तभी रोड के दाहिने तरफ से पूर्व पेड़ों की आड़ में घात लगाए बैठे संजीव पुत्र शांति स्वरूप व शांति स्वरूप पुत्र सोहरन लाल तथा मोरपाल पुत्र राम चंद्र, दुर्विजय पुत्र मोरपाल तमंचा और रायफल लेकर आ गए और बाइकों को रोक लिया। संजीव व दुर्विजय ने तमंचे से एक-एक फायर मेरे भाई दुर्विजय के सटाकर मारा। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट में संजीव पुत्र शांति स्वरूप निवासी सिताबनगर थाना मूसाझाग, मोरपाल पुत्र रामचंद्र, दुर्विजय पुत्र मोरपाल निवासीगण नवादा सुलरा थाना मूसाझाग पर दुर्विजय की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चला। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायाधीश अशोक कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रईस अहमद व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद संजीव व दुर्विजय को आजीवन कारावास समेत 50-50 हजार रुपये जुर्माना डाला है।


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