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आरोपितों पर दर्ज करें लूट का मुकदमा

कोर्ट ने पुलिस को आरोपितों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 12:39 AM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2019 12:39 AM (IST)
आरोपितों पर दर्ज करें लूट का मुकदमा
आरोपितों पर दर्ज करें लूट का मुकदमा

बदायूं : स्पेशल जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने थानाध्यक्ष जरीफनगर को कश्मीरा के साथ लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।

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कश्मीरा पत्नी गिरवर मल्लाह निवासी सोनखेड़ा थाना जरीफनगर ने स्पेशल जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र के यहां विनोद पुत्र चंद्रपाल निवासी सोनखेड़ा व 3-4 अज्ञात लोगों के विरूद्ध लूटपाट करने की रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी दी। जिसमें कहा कि उसका घूरा और गांव के विनोद का घूरा बराबर बराबर जगह में पड़े हैं। 22 अक्टूबर 2018 को विनोद ने घूर उठाकर खेत में डाला था। वादिनी का घूर आधा भरकर खेत में खड़े डनलप में डाल दिया। वादिनी ने विनोद से कहा कि उसका घूर क्यों भरके डाल रहे हो तो विनोद मल्लाह ने तथा उसकी पत्नी नेकश्री ने गालियां दी और दोनों ने कश्मीरा से मारपीट की जिससे उसकी गर्दन और पैरों पर चोटें आई हैं। आरोप है कि उसके कानों के सोने के कुंडल विनोद की पत्नी ने खींच लिए थे। उसके बच्चों को भी पीटा। लड़की रेनू के सीधे पैर के पंजे में चोट लगी है। वादिनी की लड़की चांदनी के माथे पर रोड़ा लगा। उसका मोबाइल भी छीन लिया। थाने पर 23 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराने गई, पर कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई नहीं हुई। विवश होकर न्यायालय की शरण में आई हैं। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने कश्मीरा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष जरीफनगर को रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया।


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