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देर रात आतिशबाजी रोकने को बनाया मास्टर प्लान

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली की रात को आठ से 10 बजे तक की आतिशबाजी छुड़ाने के पालन को प्लान बनाया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 12:21 AM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 12:21 AM (IST)
देर रात आतिशबाजी रोकने को बनाया मास्टर प्लान
देर रात आतिशबाजी रोकने को बनाया मास्टर प्लान

बदायूं : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली की रात को आठ से 10 बजे तक की आतिशबाजी छुड़ाने के आदेश का पालन करने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस ने इसके लिए मास्टर प्लान बनाकर सात टीमें गठित की हैं। सातों टीमें शहर में निर्धारित वक्त के बाद आतिशबाजी करने वालों की धरपकड़ करेंगी। वहीं थानेदारों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहीं भी देर रात तक पटाखे चले तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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बाजार में रौनक आने के साथ ही इस बार आतिशबाजी भी जमकर बिक रही है। जबकि सुप्रीमकोर्ट ने आतिशबाजी का वक्त और मानक तय कर दिया है। ऐसे में इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए शहर की निगरानी के लिए सात टीमों का गठन किया गया है। यह सातों टीमें मिश्रित आबादी वाले इलाकों समेत पूरे शहर में रात साढ़े नौ बजे रवाना हो जाएंगी। जहां लोगों को 10 बजे के बाद पटाखे न छुड़ाने की हिदायत टीम देगी। वहीं 10 बजे के बाद सख्ती बरतना शुरू कर देगी। ताकि प्रदूषण न हो और लोग दीपावली की रात चैन से नींद ले सकें। वजह है कि इस दौरान खासकर उन मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो जाती है जो दिल या मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं आवोहवा भी खराब होने के साथ देर रात तक आतिशबाजी की आड़ में आपराधिक घटनाएं भी आसानी से हो जाती हैं। नतीजतन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के साथ ही सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस काम करेगी। हर टीम में पांच पुलिसकर्मी

- प्रत्येक टीम में पांच पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं। इनमें एक एसआई, दो सिपाहियों के अलावा एक महिला सिपाही और एक ड्राइवर रहेगा। इसके अलावा यूपी 100 की टीम जहां भी होगी, उस इलाके में आदेश का पालन कराएगी। वहीं संकरी गलियों में पटाखे रोकने के लिए चीता मोबाइल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सज गया आतिशबाजी का बाजार

- शहर के एसके फील्ड में आतिशबाजी का बाजार सज गया है। यहां 30 से अधिक व्यापारियों ने दुकानें लगाई हैं। धनतेरस पर देर रात तक यह बाजार भी भीड़ से गुलजार रहा। वहीं लोगों ने अन्य बाजारों में भी जमकर खरीददारी की। वर्जन

अधिक धुआं और आवाज वाले पटाखे किसी भी वक्त चलाने वालों की मौके पर ही धरपकड़ की जाएगी। बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखा बेचते मिला तो उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कराया जाएगा। देहात इलाकों के थानेदारों को वहां आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कहीं भी सुप्रीमकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आदेश का उल्लंघन और थानेदार के खिलाफ विभागीय भी कार्रवाई की जाएगी।

जितेंद्र श्रीवास्तव, एसपी सिटी


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