क्रय केंद्रों पर बिचौलिए दिखें तो सीधे जेल भेजें
डीएम ने सरकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर बिचौलिए को जेल भेजने के निर्देश दिए।
बदायूं : गेहूं मूल्य समर्थन योजना के तहत सहकारी क्रय केंद्रों पर 1840 रुपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीद की जा रही है। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने सभी क्रय एजेंसियों, केंद्र प्रभारियों को सख्त हिदायत दी कि केंद्रों पर केवल किसानों का ही गेहूं क्रय किया जाए। किसानों के गेहूं को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा सेंटरों पर अगर बिचौलिया या फिर दलाल दिखाई दे तो उसको मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाए।
शनिवार को डीएम दिनेश कुमार सिंह ने गांव सेहा स्थित आरएफसी और गांव नवीगंज स्थित की पीसीएफ के गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। दोनों क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की जा रही थी और पर्याप्त वारदाना समेत नमी मापक यंत्र, छलना, इलैक्ट्रॉनिक कांटा उपलब्ध था। किसानों के लिए पेयजल एवं छाया का उचित प्रबंध दिखा। डीएम ने निर्देश दिए कि किसानों के गेहूं क्रय करने को प्राथमिकता दी जाए, बिचौलियों एवं दलालों के माध्यम से गेहूं कतई न खरीदें। गेहूं बेचने के लिए किसान कराएं रजिस्ट्रेशन
डीएम ने कहा कि सहकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लेना चाहिए। क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन होना •ारूरी है। किसान किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिए कि किसानों के हितार्थ क्रय केंद्रों पर इंटरनेट समेत लैपटॉप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पंजीकरण कराते समय किसान को जोतबही, खसरा, भूमि/फसल का रकबा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर देना होगा।
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