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मंदिर की संपत्ति पर धोखाधड़ी व अवैध कब्जे की अर्जी

कोर्ट में एक मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप की अर्जी पहुंची है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 12:57 AM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 06:12 AM (IST)
मंदिर की संपत्ति पर धोखाधड़ी व अवैध कब्जे की अर्जी
मंदिर की संपत्ति पर धोखाधड़ी व अवैध कब्जे की अर्जी

बदायूं : सीजेएम कुंदन किशोर की अदालत में मंदिर की संपत्ति धोखाधड़ी व जालसाजी व कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की दी अर्जी दी गई है। सीजेएम ने थाने से रिपोर्ट मांगी है, सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

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देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्यामलाल निवासी गोपीनाथ मंदिर स्टेशन रोड थाना सिविल लाइंस ने हरिओम वैश्य, शिवओम वैश्य पुत्रगढ़ श्री रघुनंदन प्रसाद वैश्य, लव कुमार वैश्य व रामनारायण वैश्य पुत्रगण ओमप्रकाश वैश्य निवासीगण थाना सिविल सर्जन, रोशनलाल वैश्य पुत्र बखत राम निवासी स्टेशन रोड, कौशल साहू पुत्र मदनलाल निवासी दावत रेस्टोरेंट पथिक चौक, राजू यादव निवासी रेलवे स्टेशन मनोज सक्सेना उर्फ मोनू पुत्र अज्ञात निवासी माल गोदाम रोड के विरूद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करने की प्रार्थना की है। अर्जी में कहा है कि गोपीनाथ मंदिर निकट रेलवे स्टेशन में अपने परिवार के साथ रहकर देखरेख व पूजापाठ का कार्य करता है। पूर्व में इस मंदिर की देखरेख व पूजापाठ का कार्य उसके पिता श्यामलाल तथा उसके ताऊ श्रीराम करते थे। आरोपीगण की दादी कटोरी ने यह जगह खरीदी थी। जिसमे गोपीनाथ मंदिर पूर्व से ही बना हुआ था मंदिर के साथ दुकानें व बगीचा दर्शाया गया है। 11 फरवरी 1942 को रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया गया। तभी से प्रार्थी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। आरोप है कि धोखाधड़ी व जालसाजी कर दुकानों को बेच दिया। मंदिर के पीछे बगीचे पर भी कब्जा कर रहे हैं। एसएसपी से शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई।


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