सारथी के लिए 13 तक करें आवेदन : डीईओ
सालारपुर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हो रहे उप चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं।
बदायूं : सालारपुर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हो रहे उप चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत दिनेश कुमार ¨सह ने बताया कि निरक्षरता, ²ष्टिबाधित या अन्य अशक्तता के कारण सहायक साथी ले जा सकेंगे। इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्वाचन सदस्य क्षेत्र पंचायत द्वारा मतदान प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व यानी 13 सितंबर को 11 बजे जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन कार्यालय में आवेदन पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि निरक्षरता के प्रकरण में मतदान को सहायक सारथी उपलब्ध कराने से पूर्व उसके द्वारा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र पर व नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ प्रमाण पत्र पर यह देखा जाएगा किस लिए शैक्षिक योग्यता के संबंध में अपनी सभ्यता का स्तर क्या दर्शाया है। नामांकन पत्र का शपथ पत्र हस्ताक्षर किया है तो सामान्यत: यह माना जाएगा कि वह साक्षर हैं। ²ष्टि बाधा याद आ अशक्तता के कारण साहित्य की मांग के संबंध में आवेदन कर्ता अपना आवेदन मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेंगे, यह मेडिकल सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचन प्रस्तुत नामांकन पत्र तथा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए है तो ²ष्टि बाधित नहीं माना जाएगा। बीमारी अस्वस्थता के कारण सहायक सारथी नहीं दिया जाएगा। निरक्षर, ²ष्टिबाधित या अन्य अशक्त निर्वाचन सदस्य क्षेत्र पंचायत के साथ सहायक कार्य के रूप में जाने के लिए यथासंभव उनके माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन का पति पत्नी में से ही किसी को अनुमति प्रदान की जाएगी। सहायक सारथी केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दिया जाएगा। सीएमओ ²ष्टिबाधित का जारी करेंगे प्रमाण-पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि यदि कोई सदस्य ²ष्टि बाधिता के कारण सहायता की मांग करता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अनुमति दी जाएगी। आशक्तता की वजह से सारथी की मांग करने वाले को मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए सीएमओ को निर्देश दिए हैं।