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हत्यारोपित कमलेश की जमानत अर्जी खारिज

डीजीसी हत्याकांड के मामले में थानाध्यक्ष उझानी के 30 जनवरी तक अवकाश पर होने से जमानत नहीं मिल सकी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Jan 2019 12:03 AM (IST)Updated: Wed, 30 Jan 2019 12:03 AM (IST)
हत्यारोपित कमलेश की जमानत अर्जी खारिज
हत्यारोपित कमलेश की जमानत अर्जी खारिज

बदायूं : प्रभारी डीजीसी हत्याकांड के मामले में थानाध्यक्ष उझानी के 30 जनवरी तक अवकाश पर होने के कारण सीजेएम ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी लगाई है। आरोपित कमलेश शर्मा की जमानत अर्जी सीजेएम अमरजीत ने खारिज की। आरोपित कमलेश शर्मा की मेडिकल जांच सीएमओ के यहां से सीलबंद लिफाफे में जेल पहुंचाई गई। बुधवार को जेलर यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। सीजेएम कोर्ट में बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे मामले में सुनवाई होगी।

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प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा के हत्याकांड के मामले में थानाध्यक्ष विनोद कुमार द्वारा कमलेश शर्मा की बीमारी के आधार पर जमानत दिए जाने के मामले में तलब किया गया था। लेकिन मंगलवार व बुधवार को अवकाश पर होने के कारण सीजेएम ने उनके मामले में सुनवाई की तारीख 31 जनवरी नियत कर दी है। साथ ही डॉक्टरों के पैनल के द्वारा आरोपित कमलेश शर्मा के मेडिकल जांच करने के पश्चात उक्त रिपोर्ट सीएमओ के यहां से जेल भेज दी गई है। वहां से जेल अधीक्षक बुधवार को सुबह 10 बजे सीजेएम कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद 30 जनवरी को सुबह साढ़े 10 बजे बजे सीजेएम कमलेश शर्मा को जिला अस्पताल में भेजने की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर निस्तारित करेंगे। इधर, सीजेएम ने कमलेश शर्मा की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपित का अपराध गंभीर व अजमानतीय प्रकृति का है। जो माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता की जमानत का पर्याप्त आधार नहीं माना जाता है। इसलिए उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।


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