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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

मंडी के चर्चित अनिल हत्याकांड और कातिलाना हमले के मामले में अदालत ने तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 27 May 2018 01:25 AM (IST)Updated: Sun, 27 May 2018 01:25 AM (IST)
हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

बदायूं : मंडी के चर्चित अनिल हत्याकांड और कातिलाना हमले के मामले में अदालत ने तीन को उम्रकैद और दो लोगों को तीन साल व छह महीने की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बाबा कालोनी निवासी अवनीश ने 15 मई 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अवगत कराया था कि वह अपने भाई शेखर के साथ अपने ट्रकों में एफसीआइ का गेहूं लेकर मंडी परिसर बदायूं में तुलवा कर गोदाम पर रखवाने आया था। उससे आगे मगन पाल पुत्र इरमान ¨सह गांव नवीगंज थाना उसावां का ट्रक खड़ा था। दिन में करीब एक बजे वादी के ट्रक का नंबर आया जैसे ही वादी गेट की ओर बढ़ा तभी पीछे से ट्रक तथा एक अन्य ट्रक जिसका नंबर 7592 था, वहां पर आया। उसके ड्राइवर व कंडक्टर नीचे उतरे। वादी से कहा कि अपने कि अपने ट्रक पीछे हटाओ पहले हमारे ट्रक तुलेंगे। जानते नहीं हो फईम और जहांगीर का माल है। जब वादी ने ट्रक पीछे नहीं हटाए तो उन्होंने किसी को फोन किया। थोड़ी देर में इंडिका कार पर जिसमें पांच लोग सवार थे। फहीम उर्फ कल्लू, जहांगीर, मुहम्मद मियां, अकबर, राजू उर्फ त्यागी जो सट्टे का काम करता है। एक मोटर साइकिल मन्नु उर्फ मानव गुप्ता, नईम उर्फ राजा अपने हाथों में रायफल और तमंचे लेकर आए। इनका वादी पहले से जानता है। फहीम बोला हमारा गेहूं पहले उतरेगा, किसी का ट्रक यहां दिखाई दिया तो जान से मार देंगे। अनिल के ट्रक को ड्राइवर चलवाकर आधा किलोमीटर दूर ककराला रोड़ पर ले गए। अनिल को ट्रक से नीचे उतारा फहीम आऔ नईम उर्फ राजा ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

एक गोली वादी को भी लगी, इसके बावजूद उसने फहीम को पकड़ लिया था, तभी पुलिस आ गई थी। कोर्ट में जहांगीर पुत्र अब्दुल कादिर, मोहम्म्द मियां पुत्र अंसार हुसैन निवासी खंडसारी, अकबर पुत्र अन्सार निवासी चूना मंडी, मन्नू उर्फ मानव गुप्ता पुत्र लालाराम निवासी पुराना डाकखाना वाली गली मालगोदाम पर अनिल कही हत्या एवं अवनीश पर कातिलाना हमले का मुकदमा चलाया गया। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अशोक कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रईस अहमद व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जहांगीर, अकबर, मन्नू उर्फ मानव को उम्रकैद समेत जहांगीर व मन्नू पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना एवं अकबर पर दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। मोहम्मद मियां को तीन साल की सजा बीस हजार जुर्माना, कासिम को छह माह की सजा और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि फहीम उर्फ कल्लू, नईम उर्फ राजा की दौरान ए मुकदमा मौत हो गई।


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