साधना हत्याकांड में आरोपित कमलेश की जमानत अर्जी खारिज
तत्कालीन प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा हत्याकांड की आरोपित कमलेश शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 12:45 AM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 12:45 AM (IST)
बदायूं : तत्कालीन प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा हत्याकांड की आरोपित कमलेश शर्मा की जमानत अर्जी को जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण ने खारिज कर दी। मामला 23 मई 2016 का है, जब प्रभारी डीजीसी कचहरी से अपनेधर स्कूटी से उझानी जा रही थीं। तब कार से टक्कर मार दी गई थी और उनकी मौत हो गई थी। उनकी बहन विपर्णा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीसी शर्मा व उनकी पत्नी कमलेश शर्मा भी आरोपित हैं। चिकित्सा के आधार पर एसओ उझानी ने जमानत दे दी थी। विपर्णा ने सीजेएम के यहां अर्जी दी। इसके बाद कमलेश ने सरेंडर कर दिया। सीजेएम ने जमानत याचिका खारिज कर दी और जेल भेज दिया था। तब जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. अजय कृष्ण के यहा जमानत याचिका दायर की थी जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया।
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