अपहरण का नाटक करने वालों पर मुकदमा
कोतवाली पुलिस ने अपहरण का नाटक रचने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
संस, बिसौली : कोतवाली पुलिस ने अपहरण का नाटक रचने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। किराया हड़पने के लिए षड़यंत्र रचा गया था। कोतवाल ओपी गौतम ने कहा कि ऐसे लोगों को दंड मिलना ही चाहिए।
बीती सात जनवरी को बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव सुकटिया निवासी तिलक ¨सह ने थाने में तहरीर देकर अपने पुत्र रवि का अपहरण करने की बात की। पुलिस ने गांव मड़फोड़ा थाना इस्लामनगर निवासी सोनू और सोनपाल समेत चार लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जांच में पाया कि रवि अपने परिवार वालों से मोबाइल पर बात कर रहा है। लोकेशन ट्रेस कर रवि को चार दिन पूर्व चंडीगढ़ से पकड़ लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि सोनू और सोनपाल के ट्राली का किराया न देना पड़े इसलिए यह नाटक किया गया। पुलिस ने इसके बाद कानूनी किताबें पलटीं और रवि, उसके पिता तिलक ¨सह और भाई राजू के खिलाफ धारा 195 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि रवि को पुलिस ने सुपुदर्गी में दे दिया था, इसलिए उसका पकड़ा जाना तो तय है। कोतवाल ओपी गौतम ने बताया कि तिलक ¨सह और राजू भी पुलिस के शिकंजे में जल्दी आ जाएगा। यह है कानून
- धारा 195 के तहत एनसीआर दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच करेगी। चार्ज शीट दाखिल होने पर यदि यह अपराध सिद्ध हो जाता है तो आजीवन कारावास या सात साल, या इससे अधिक की सजा होती है।