कातिलाना हमले में दो भाइयों को कैद
अदालत ने मुकदमे बाजी की रंजिश को लेकर किए गए कातिलाना हमले में दो सगे भाइयों को सजा सुनाई।
बदायूं : अदालत ने मुकदमे बाजी की रंजिश को लेकर किए गए कातिलाना हमले में दो सगे भाइयों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की और सजा भुगतनी होगी।
थाना उझानी क्षेत्र के गांव गुराई निवासी रामदीन ¨सह पुत्र नत्थू ¨सह ने 16 अक्टूबर 2014 को थानाध्यक्ष सिविल लाइन को तहरीर दी। अवगत कि 15 अक्टूबर 2015 को अपनी भतीजी सोनू व भाभी संतोष के साथ बदायूं से अपने घर गुराई जा रहे थे। वादी का टेंपो बहेड़ी एवं बदरपुर गांव के मध्य पहुंचा कि सोनू की ससुराल वाले जिनसे वादी की मुकदमेबाजी चल रही है टेंपो अपनी गाड़ी लगाकर रोक लिया। ससुराल वाले भानुप्रकाश व जुगेंद्र ¨सह उर्फ पप्पू पुत्रगण छोटे ¨सह व सुमित ¨सह पुत्र भानू प्रताप निवासीगण गांव कुरऊ थाना सिविल लाइन, मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगे। वादी ने फैसला करने से मना किया तो समय करीब चार बजे सायं भानू प्रकाश एवं सुमित ने तमंचा निकालकर सोनू व वादी की भाभी संतोष को जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे दोनों घायल हो गए। अदालत ने भानू प्रकाश व जुगेंद्र उर्फ पप्पू पुत्रगण छोटे ¨सह निवासीगण गांव कुरऊ थाना सिविल लाइन पर सोनू व संतोष पर कातिलाना हमले का मुकदमा चलाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष तीन की न्यायाधीश मधुलिका चौधरी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। सरकारी वकील मुकेश पप्पू व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोनों सगे भाइयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।