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हमले में पांच भाइयों को पांच-पांच कैद

बदायूं : अदालत ने पैतृक जमीन के विवाद के चलते किए गए कातिलाना हमले में अलग-अलग पांच भाइयों को अदालत

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 12:31 AM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 12:31 AM (IST)
हमले में पांच भाइयों को पांच-पांच कैद
हमले में पांच भाइयों को पांच-पांच कैद

बदायूं : अदालत ने पैतृक जमीन के विवाद के चलते किए गए कातिलाना हमले में अलग-अलग पांच भाइयों को अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की धनराशि से आधी राशि चुटैल वादी आमिर खां को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का भी आदेश दिया है।

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थाना कोतवाली दातागंज क्षेत्र के गांव नौनी टिकन्ना निवासी आमिर खां पुत्र वली मुहम्मद ने तीन जनवरी 2014 को थाने में इस आशय की तहरीर दी कि वादी की पैतृक जमीन को गांव के मुल्जिमानों ने जोत लिया था। जिसको लेकर वादी से वाद-विवाद हो गया था। संभ्रांत लोगों ने फैसला करा दिया था लेकिन आरोपित दुश्मनी मानते थे। तीन जनवरी को वादी दातागंज से बाजार करके चार बजे वापस घर नौनी टिकन्ना आ रहा था। जब वादी ग्राम में रामलाल के मकान के सामने खड़े डनलप के पास पहुंचा। मुल्जिमान नाजायज असलाह लिए डनलप के पीछे छिपे घात लगाए बैठे थे। वादी को देखते ही नरेंद्र पाल ने कहा कि मार दो। जान से मारने की नियत से फायर कर दिए। नरेंद्र पाल ¨सह का फायर की गोली वादी के बाएं पैर में लगी, वादी वहीं गिर गया। गांव के भूरे खां, शाह अली आदि ने आकर मुल्जिमानों को ललकारा।

कोर्ट में नरेंद्र पाल, सोनपाल, इंद्रपाल पुत्रगण दुरणपाल, नन्हें व पटे पुत्रगण रामलाल निवासीगण ग्राम नौनी टिकन्ना थाना दातागंज पर आमिर खान पर कातिलाना हमला करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं. 4 की न्यायाधीश डॉ.कपिला राघव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पांचों भाइयों को दोषी पाया।


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