कातिलाना हमले में दो भाइयों को दस-दस साल की कैद
अदालत ने कातिलाना हमला करने के मामले में दो सगे भाइयों को दस-दस साल की सजा सुनाई।
बदायूं : अदालत ने कातिलाना हमला करने के मामले में दो सगे भाइयों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25-25 हजार का जुर्माना भी डाला। जुर्माने की राशि में से पचास प्रतिशत घायल को देने का आदेश दिया है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कामग्रान निवासी असरार अहमद पुत्र निसार अहमद का असीम उर्फ बदर व मुजाहिद से झगड़ा हुआ था। यह लोग उसके भतीजे से रंजिश मानते थे। 23 जनवरी 2010 को शाम के वक्त वादी के भतीजे मेराज अहमद को जेसी टाकीज के पास मेराज अहमद को यूसुफ पुत्र इसरार तथा मु.जाहिद पुत्र वाजिद निवासी कामग्रान थाना कोतवाली को घेर कर हमला किया। आसपास के लोगों ने उसे बचाया। मेराज अहमद के हाथों में चोटें आईं हैं। कोर्ट में आसिम उर्फ वदर पुत्र इसरार अहमद, आदिल पुत्र इसरार अहमद निवासीगण ग्राम ईकरी थाना अलापुर पर मेराज अहमद पर कातिलाना हमला करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह के न्यायाधीश देवराज प्रसाद ¨सह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोनों सगे भाइयों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है। केस के ट्रायल के दौरान तीसरे आरोपित मुजाहिद की मौत हो गई थी।