गैर इरादतन हत्या में सात साल की सजा
गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
बदायूं : गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित को सात साल के कठोर कारावास समेत 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिसमें से आधी धनराशि मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए।
मामला संभल जिले के थाना गुन्नौर क्षेत्र के ग्राम गढि़या का है। गढि़या निवासी नेमवती पत्नी जग्गू उर्फ जोगराज ने मुकदमा दर्ज कराया था। अवगत कराया था कि 20 जून 2009 में गांव में चंद्रपाल की लड़की की बरात आई थी, जिसमें शामिल होने जोगराज भी गए थे। बरात जैसे ही चंद्रपाल के घर के सामने आई गांव के ही लक्ष्मण पुत्र भूपाल ने तमंचे से फायर किया जो जोगराज के पेट में लगा। घायलावस्था में उन्हें अलीगढ़ ले जाया गया जहां अस्पताल में मौत हो गई। न्यायालय में लक्ष्मण के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश षटम देवराज प्रसाद ¨सह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया, एडीजीसी जगत ¨सह यादव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद लक्ष्मण को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।