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आतंकी को मसूद अजहर जी कहने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ बदायूं कोर्ट में अर्जी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को सम्मानित शब्द लगाकर संबोधित करने का मामला बढ़ता ही जा रहा है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 16 Mar 2019 05:36 PM (IST)Updated: Sat, 16 Mar 2019 07:35 PM (IST)
आतंकी को मसूद अजहर जी कहने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ बदायूं कोर्ट में अर्जी
आतंकी को मसूद अजहर जी कहने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ बदायूं कोर्ट में अर्जी

बदायूं, जेएनएन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को सम्मानित शब्द जी लगाकर संबोधित करने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। उनके खिलाफ इस मामले में देश भर में एक दर्जन से अधिक स्थान पर मुकदमा दर्ज करने की अर्जी डाली गई है। आज बदायूं में भी एक अधिवक्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद की अर्जी दी है। सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

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बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र के भर्राटोला निवासी दिवाकर वर्मा पेशे से अधिवक्ता है। उन्होंने आज सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसी कारण देश उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुनता है। वह 11 मार्च दिन सोमवार को नई दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने दुश्मन देश पाकिस्तान के निवासी आतंकवादी मसूद अजहर को सम्मानित शब्द जी लगाकर संबोधित किया तथा अभी तक खेद प्रकट नहीं किया। जिससे सिद्ध होता है कि उन्होंने यह जान-बूझकर किया है। उनके भाषण की वीडियो साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराने की बात भी कही है।

आतंकी को सम्मान देकर शहीदों का किया अपमान

याचिका में दिवाकर वर्मा ने कहा कि मसूद अजहर के संगठन ने पुलवामा में आतंकी हमला किया था। जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आतंकी मसूद सम्मान देकर शहीदों का अपमान किया है। वहीं, अपने बयान पर खेद न व्यक्त करके उन्होंने जघन्य अपराध किया है जो देशद्रोह के श्रेणी में आता है। 


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