जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
विभाग से संबंधित सूचनाएं न देना जिला समाज कल्याण अधिकारी को महंगा पड़ गया।
बदायूं : विभाग से संबंधित सूचनाएं न देना जिला समाज कल्याण अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं न देने पर उन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड डाला है।
अंकित कुमार ¨सह नाम के व्यक्ति ने जिला समाज कल्याण अधिकारी दफ्तर से वर्ष 2013 में कुछ विभागीय सूचनाएं मांगी थीं। महीनों तक अंकित को संबंधित सूचनाएं नहीं मिलीं। इस पर उसने आयोग में अपील कर दी। आयोग ने अपील पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान तमाम नोटिस जारी होने के बाद भी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को सूचनाएं नहीं दीं। यहां तक उनकी ओर से कोई आयोग में जवाब दाखिल करने के लिए उपस्थित भी नहीं हुआ। इस लापरवाही पर राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी पर ढाई सौ रुपये रोजाना के हिसाब से 25 हजार का अर्थदंड डालते हुए तुरंत वसूली के आदेश दिए हैं।