Move to Jagran APP

गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों को दस-दस साल की कैद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र ने गैर इरादतन हत्या करने के आरोपित तीन सगे भाइयों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 01:02 AM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 01:02 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों को दस-दस साल की कैद
गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों को दस-दस साल की कैद

जासं, बदायूं : जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र ने गैर इरादतन हत्या करने के आरोपित तीन सगे भाइयों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

loksabha election banner

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव ब्यौली निवासी नेकपाल पुत्र चंद्रपाल ने 12 जून 2015 को थाने में तहरीर दी। अवगत कराया कि वह गांव समाज की जगह में बैठा था, तभी तेजपाल उसके पिता चंद्रपाल को गाली दे रहा था। विरोध किया तो तेजपाल, विमल कुमार व तेजेंद्र पुत्रगण श्यामलाल लाठी, भाला, फरसा लेकर आए और उसे मारापीटा। चंद्रपाल पुत्र केसरी लाल, भाई राम सेवक बचाने आए तो उन्हें भी मारापीटा। उसके पिता व भाई के गंभीर चोटें आई, उसके पिता मौके पर ही बेहोश हो गए, उन्हें जिला अस्पताल बदायूं में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण बरेली रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। न्यायालय में तेजपाल, विमल, तेजेंद्र पुत्रगण श्यामलाल निवासीगण गांव ब्यौली थाना वजीरगंज पर चंद्रपाल की गैर इरादतन हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एजीडीसी अनिल कुमार सिंह राठौर ने एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात तीनों भाइयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.