गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों को दस-दस साल की कैद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र ने गैर इरादतन हत्या करने के आरोपित तीन सगे भाइयों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जासं, बदायूं : जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र ने गैर इरादतन हत्या करने के आरोपित तीन सगे भाइयों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव ब्यौली निवासी नेकपाल पुत्र चंद्रपाल ने 12 जून 2015 को थाने में तहरीर दी। अवगत कराया कि वह गांव समाज की जगह में बैठा था, तभी तेजपाल उसके पिता चंद्रपाल को गाली दे रहा था। विरोध किया तो तेजपाल, विमल कुमार व तेजेंद्र पुत्रगण श्यामलाल लाठी, भाला, फरसा लेकर आए और उसे मारापीटा। चंद्रपाल पुत्र केसरी लाल, भाई राम सेवक बचाने आए तो उन्हें भी मारापीटा। उसके पिता व भाई के गंभीर चोटें आई, उसके पिता मौके पर ही बेहोश हो गए, उन्हें जिला अस्पताल बदायूं में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण बरेली रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। न्यायालय में तेजपाल, विमल, तेजेंद्र पुत्रगण श्यामलाल निवासीगण गांव ब्यौली थाना वजीरगंज पर चंद्रपाल की गैर इरादतन हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एजीडीसी अनिल कुमार सिंह राठौर ने एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात तीनों भाइयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।