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मिलावटखोरी में 10 कारोबारियों पर 82 हजार अर्थदंड

आजमगढ़ जांच में खाद्य पदार्थों का नमूना फेल होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र सिंह की अदालत ने बुधवार को 10 कारोबारियों पर कुल

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 06:04 PM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 06:04 PM (IST)
मिलावटखोरी में 10 कारोबारियों पर 82 हजार अर्थदंड
मिलावटखोरी में 10 कारोबारियों पर 82 हजार अर्थदंड

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जांच में खाद्य पदार्थों का नमूना फेल होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र सिंह की अदालत ने बुधवार को 10 कारोबारियों पर कुल 82 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करना सुनिश्चत करें।

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शासन के आदेश और जिलाधिकारी के निर्देश पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) टीम ने पिछले दिनों छापेमारी की थी। इस दौरान पनीर, सिघाड़ा आटा, छेना मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला भेज दिया गया था। जांच में नमूना फेल होने के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अर्थदंड का निर्धारण करते हुए सुधारात्मक चेतावनी दी गई।


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