बटाईदार व अनुबंध वाले किसान भी क्रय केंद्र पर बेच सकेंगे धान
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार ने बटाईदार एवं अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों से कुछ शर्तों के साथ धान खरीद की अनुमति दे दी है। इसमें ऐसे किसान खतौनी संख्या पंजीयन में दर्ज अपने कुल रकबा और बोआई किए गए धान का रकबा अंकित करेंगे।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार ने बटाईदार एवं अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों से कुछ शर्तों के साथ धान खरीद की अनुमति दे दी है। इसमें ऐसे किसान खतौनी संख्या पंजीयन में दर्ज अपने कुल रकबा और बोआई किए गए धान का रकबा अंकित करेंगे।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी आरपी पटेल ने बताया कि शासन के आदेशानुसार अब बटाईदार से अधिकतम 100 क्विंटल धान क्रय किया जा सकेगा। बटाईदार को भू-स्वामी के गांव का निवासी होना अनिवार्य है। इसकी पुष्टि के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड या लेखपाल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होगा।बताया कि किसान व अनुबंध किसान के बीच लिखित सहमति लेखपाल द्वारा सत्यापित एवं पंजीकृत अनुबंध अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बटाईदार और अनुबंध किसान द्वारा पंजीकरण आवश्यक है। धान का मूल्य दोनों किसानों के खाते में जाएगा। उन्होंने किसानों से सावधानी बरतने की सलाह देते हुए बताया कि सीबीएस युक्त राष्ट्रीकृत बैंकों में अपना खाता खोलवाकर पंजीयन फार्म में बैंक खाता संख्या और आइएफसी कोड बड़ी सावधानी से भरना होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वे अपना पंजीकरण करा लें, जिससे उनके बोई गई फसल की भूमि और बैंक खाता का सत्यापन समय से हो सके।
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खरीद लक्ष्य निर्धारित, अब तक 1256 पंजीकरण
खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीद के लिए विभिन्न एजेंसियों के कुल 59 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। शासन द्वारा धान जिले में धान खरीद का लक्ष्य 62 हजार, 300 एमटी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं अब तक 1256 किसान धान खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं।
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पंजीकरण को यह आवश्यक
डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि किसान धान विक्रय करने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल, पूर्व पंजीकरण का नवीनीकरण स्वयं, जनसुविधा केंद्र व साइबर कैफे से अवश्य करा लें। समर्थन मूल्य 1815 रुपया प्रति क्विटल कामन धान और 1835 रुपये प्रति क्विटल ग्रेड-ए धान की दर प्राप्त करें। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, भू-अभिलेख, खतौनी एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति अवश्य ले जाएं।