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सपा विधायक रमाकांत और पूर्व सांसद अकबर अहमद की कोर्ट में हुई पेशी, 1998 में अंधाधुंध फायरिंग का मामला

एमपी-एमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जेल से समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को तीन मामलों में पेश किया गया जबकि पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को 1998 में फूलपुर के अंबारी चौक के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पेश किया गया।

By sarvesh mishraEdited By: Abhishek PandeyPublished: Sun, 28 May 2023 09:00 AM (IST)Updated: Sun, 28 May 2023 09:00 AM (IST)
सपा विधायक रमाकांत और पूर्व सांसद अकबर अहमद की कोर्ट में हुई पेशी, 1998 में अंधाधुंध फायरिंग का मामला
सपा विधायक रमाकांत और पूर्व सांसद अकबर अहमद की कोर्ट में हुई पेशी, 1998 में अंधाधुंध फायरिंग का मामला

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: एमपी-एमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जेल से समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को तीन मामलों में पेश किया गया, जबकि पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को 1998 में फूलपुर के अंबारी चौक के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पेश किया गया। इसी के साथ मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया।

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समर्थकों के बीच हुई थी फायरिंग

अंबारी में गोलियां तड़तड़ाने के 25 साल पुराने मुकदमें में शनिवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव, अकबर अहमद डंपी समेत 36 आरोपियों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किया। फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी चौक पर 17 फरवरी 98 की शाम लगभग छह बजे लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और रमाकांत यादव व उमाकांत यादव के खिलाफ भाषण देने लगे थे। उसी बीच रमाकांत यादव तथा उमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ जा पहुंचे।

दोनों तरफ से अपशब्दों की बौछार के साथ फायरिंग होने लगी, जिससे अफरा-तफरी मच गई थी। गनीमत यह कि किसी को गोली नहीं लगी। इस मामले में फूलपुर थाने के सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश सिंह ने रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था।

2022 को रमाकांत ने कोर्ट में किया था सरेंडर

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अक्टूबर 1998 में रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, अकबर अहमद डंपी समेत अन्य के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजी थी। इस मुकदमे की पत्रावली कई सालों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित रही। बाद में स्टे खत्म हो जाने पर 25 जुलाई 2022 को रमाकांत यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। तबसे इस मुकदमे में रमाकांत यादव जेल में बंद हैं।

वहीं अकबर अहमद डंपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। शनिवार को इस मुकदमे में रमाकांत यादव, अकबर अहमद डंपी समेत 36 आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने सभी पर आरोप निर्धारित किया।

सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए आरोप से इन्कार किया। अदालत ने गवाही के लिए अगली तिथि 9 जून निर्धारित कर दी। शनिवार को ही इसी अदालत में रमाकांत यादव जहरीली शराब कांड के दो मुकदमे में भी पेश हुए। इन दोनों मुकदमों में भी रमाकांत यादव पर आरोप निर्धारित किए गए।


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