लगातार दो बार बिल न जमा करने पर निरस्त होगा पंजीकरण
आजमगढ़ लंबे समय से बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए भले ही सरकार ने आसान किस्त योजना लागू कर सहूलियत दी है लेकिन लगातार दो मासिक किस्त न जमा करने वाले उपभोक्ताओं का योजना के तहत हुआ पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा। अगर एक किस्त जमा नहीं करता है तो दूसरी किस्त के साथ उसे मर्ज कर जमा करना होगा। इसके बाद विभाग कोई सहूलियत नहीं देगा और आरसी की कार्रवाई कर वसूली करेगा। इसके अलावा एकमुश्त बकाया बिजली का बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं का अधिभार पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : लंबे समय से बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए भले ही सरकार ने 'आसान किस्त योजना' लागू कर सहूलियत दी है लेकिन लगातार दो मासिक किस्त न जमा करने वाले उपभोक्ताओं का योजना के तहत हुआ पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा।
उपभोक्ता अगर एक किस्त जमा नहीं करता है तो दूसरी किस्त के साथ उसे मर्ज कर जमा करना होगा। इसके बाद विभाग कोई सहूलियत नहीं देगा और आरसी की कार्रवाई कर वसूली करेगा। इसके अलावा एकमुश्त बकाया बिजली का बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं का अधिभार पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1500 रुपये से कम कोई भी किस्त नहीं रहेगी। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं का पंजीकरण आगामी 31 दिसंबर तक होगा। सरकार की इस योजना की शुरुआत सोमवार से हो गई है। आसान किस्त योजना का लाभ अधिकतम चार किलोवाट तक का घरेलू कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए बकाएदार उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र के उपखंड कार्यालयों या उपभोक्ता सेवा केंद्र (सीएससी) पर संपर्क करना होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कारपोरेशन के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है। योजना के तहत सारे भुगतान ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के बकाया मूल बिजली बिल (सरचार्ज रहित) की राशि का पांच फीसद या न्यूनतम 1500 रुपये जमा करना होगा। पंजीकरण के बाद निर्धारित सभी किस्तों और 31 अक्टूबर के बाद जारी सभी बिल का नियत समय पर भुगतान करने पर बकाए बिल पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जाएगा। अगर तीन हजार से कम बकाए वाले उपभोक्ता हैं तो वह अपना पूरा पैसा जमा कर छूट का लाभ ले सकते हैं।
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पंजीकरण की प्रक्रिया
योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीकरण करवाएंगे। उपभोक्ता को पंजीकरण, भुगतान एवं बिल संशोधन विकल्प चुनने की व्यवस्था केवल ऑनलाइन प्रणाली पर ही उपलब्ध एवं मान्य होगी। उपभोक्ता को यह सुविधा सभी खंड, उपखंड एवं जनसुविधा केंद्रों पर उपलब्ध होगी। उपभोक्ता को केवल खाता संख्या बताना होगा जिसको ऑनलाइन प्रणाली के भुगतान पोर्टल पर डालते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण आनलाइन हो जाएगा।
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ग्रामीण क्षेत्र के 24 किस्तों में व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बारह किस्तों में भुगतान करना होगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है। रविवार से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
-अरविद सिंह, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड प्रथम।