बंदियों को अपने मामले में बचाव का अधिकार
आजमगढ़ जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वेश कुमार के निर्देशन में जिला कारागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन के साथ जेल का निरीक्षण किया गया।
जासं,आजमगढ़: जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वेश कुमार के निर्देशन में जिला कारागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन के साथ ही जेल का निरीक्षण किया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रज्ञा सिंह प्रथम ने कारागार में निरुद्ध पुरुष बंदियों को विधिक सहायता प्रदान करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बताया कि सभी बंदियों को अपने मामले में बचाव करने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी बंदी के पास स्वयं का कोई अधिवक्ता नहीं है अथवा वह स्वयं अधिवक्ता नियुक्त करने में अक्षम हैं तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी बताया गया कि यदि वे जिस अपराध में बंद हैं, उस अपराध के लिए उपबंधित सजा में आधी की सजा जेल में काट चुके हैं, वे जमानत पर छूटने के अधिकारी हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरके मिश्र व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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