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बाल विवाह पर रोक व बालश्रम पर हो कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश आदि के उद्देश्य से भारत

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 May 2018 05:25 PM (IST)Updated: Fri, 11 May 2018 05:25 PM (IST)
बाल विवाह पर रोक व बालश्रम पर हो कार्रवाई
बाल विवाह पर रोक व बालश्रम पर हो कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश आदि के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पोषित एवं संचालित समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत गठित जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें एजेंडावार विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए समिति की बैठक नियमानुसार नियमित रूप से कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए। समिति द्वारा जिले में चाइल्ड लाइन की स्थापना का सुझाव रखा गया। इस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित को निर्देश दिए। साथ ही बाल विवाह रोके जाने एवं बाल श्रम निवारण से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी संबंधित से अपेक्षा की गई।

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जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि स्वैच्छिक संगठनों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, विशेष किशोर पुलिस इकाई, निजी चिकित्सक ट्रस्ट, व्यवसायी संस्थाओं आदि के बीच समन्वय बनाकर जनपद में सर्वोत्तम बालहित वातावरण का सृजन किया जाए। उन्होंने विधि विवादित किशोरों को शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़े जाने को कहा। उन्होंने (सेल्टर) शरणालय संचालित करने को भी कहा। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही ब्लाक व ग्रामवार संरक्षण समिति का गठन एक सप्ताह के अंदर कर लेने के निर्देश समस्त बीडीओ को दिए। उन्होंने कहा कि ब्लाक संरक्षण समिति ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में और ग्रामवार संरक्षण समिति प्रधान की अध्यक्षता में गठित की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी थे।


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