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कड़क फैमिली टी कंपनी व वितरक पर अर्थदंड

आजमगढ़ एफएसडीए (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) टीम द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने और एफएसडीए द्वारा निर्गत पंजीकरण न दिखाने पर न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। इसमें कड़क फैमिली टी फर्म व वितरक के अलावा 10 अन्य खाद्य पदार्थ कारोबारियों पर कुल

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 11:46 PM (IST)Updated: Sat, 21 Sep 2019 11:46 PM (IST)
कड़क फैमिली टी कंपनी व वितरक पर अर्थदंड
कड़क फैमिली टी कंपनी व वितरक पर अर्थदंड

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: एफएसडीए (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) टीम द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने और एफएसडीए द्वारा निर्गत पंजीकरण न दिखाने पर न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। इसमें कड़क फैमिली टी फर्म व वितरक के अलावा 10 अन्य खाद्य पदार्थ कारोबारियों पर कुल 83 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। निर्देशित किया गया है कि अर्थदंड की धनराशि एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा की जाए।

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एफएसडीए की टीम 28 जनवरी को फूलपुर के माहुल में चेकिग कर रही थी। इसी बीच कड़क फैमिली टी के वितरक मेसर्स इकबाल अहमद पुत्र अनवार अहमद, गुप्ता गली, शाहगंज जौनपुर का वाहन आया। चेकिग के दौरान वाहन चालक द्वारा एफएसडीए द्वारा निर्गत पंजीकरण नहीं दिखाया जा सका। वाहन पर कुल 200 किलो (96 पैकेट) चाय लदी थी। इस पर वितरक पर दो हजार रुपये और मेसर्स कड़क फैमिली टी प्राइवेट लिमिटेड कृष्णानगर, कानपुर पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जबकि अन्य खाद्य पदार्थ कारोबारियों में विनय उपाध्याय पुत्र नागेंद्र उपाध्याय, शंभूपुर तहबरपुर पर छह हजार रुपये, इनामुलहक पुत्र शमसुल होदा, पुरानी बस्ती, कुरैशी मार्केट, घास मंडी रोड मुबारकपुर पर पांच हजार रुपये, मो. सलीम पुत्र अब्दुलबारी, झकहां, फूलपुर पर 12 हजार रुपये, रामअवध यादव पुत्र स्व. रामधारी, चब बहेरू शेरपुर, निजामाबाद पर पांच हजार रुपये, सदानंद पुत्र स्व. धनराज, हुसैनाबाद, निजामाबाद पर पांच हजार रुपये, शिवकुमार पुत्र सखनू प्रजापति, बलरामपुर, शहर कोतवाली पर पांच हजार रुपये, गोपाल गुप्ता पुत्र स्व. हरिप्रसाद गुप्ता, आसिफगंज पुरानी कोतवाली पर 10 हजार रुपये, जियालाल पुत्र राजकुमार, तहबरपुर पर तीन हजार रुपये, मृदुला बरनवाल पत्नी रामजी बरनवाल, पांडेय बाजार, शहर कोतवाली पर 12 हजार रुपये और धर्मेंद्र कुमार मौर्य पुत्र रामनरायन मौर्य, लछिरामपुर, शहर कोतवाली पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।


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