बलिया सीएमओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
किशोर अपचारियों के मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में समय से न देने पर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किशोर न्याय बोर्ड के जज ने बलिया जिले के सीएमओ के खिलाफ प्रक्रीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
विधि संवाददाता, आजमगढ़ : किशोर अपचारियों के मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में समय से न देने पर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किशोर न्याय बोर्ड के जज ने बलिया जिले के सीएमओ के खिलाफ प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश किशोर न्याय बोर्ड के जज रणविजय ¨सह ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिया।
वर्तमान में आजमगढ़ व मऊ के जिला अस्पतालों में रेडियोलाजिस्ट के पद खाली हैं। यहां के मामलों में रेडियोलाजी की रिपोर्ट बलिया में तैयार की जा रही है जिसमें उम्र संबंधी मामलों का भी निस्तारण होता है। मऊ के बाल संरक्षण गृह के कुछ अपचारियों की उम्र संबंधी रिपोर्ट सीएमओ बलिया ने न्यायालय को समय पर नहीं दी। अदालत ने पाया कि समय पर रिपोर्ट न मिलने पर अदालत का समय व्यर्थ हो रहा है। साथ ही किशोर अपचारियों के हितों की भी अनदेखी हो रही है। किशोर न्याय बोर्ड ने सर्वसम्मति से बलिया सीएमओ के विरुद्ध प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने 29 अक्टूबर 2018 तक बलिया के सीएमओ को अपना अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।