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अब स्वयं सहायता समूह भी चलाएंगे कोटे की दुकानें

शासन ने अब स्वयं सहायता समूहों को भी कोटे की दुकान आवंटन करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की कोटे की दुकानों की नियुक्ति प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को भी उचित दर दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इनका चयन गठित चयन समिति करेगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 07:53 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jul 2020 06:06 AM (IST)
अब स्वयं सहायता समूह भी चलाएंगे कोटे की दुकानें
अब स्वयं सहायता समूह भी चलाएंगे कोटे की दुकानें

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : शासन ने अब स्वयं सहायता समूहों को भी कोटे की दुकान आवंटन करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की कोटे की दुकानों की नियुक्ति प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को भी उचित दर दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इनका गठन चयन समिति करेगी।

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प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने खाद्य एवं रसद विभाग को ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को राशन की दुकान आवंटन में प्रथम वरीयता देने का आदेश दिया है। एक से अधिक स्वयं सहायता समूहों के आवेदन करने पर उसको वरीयता दी जाएगी, जिस समूह के क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक होगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समिति अभिमत प्राप्त करते हुए कोटे के चयन करेगी। राशन दुकान का संचालन करने के लिए सदस्यों का नामांकन स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। उचित दर दुकान से होने वाली आय स्वयं सहायता समूह के नाम से संचालित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। दुकान आवंटित होने के उपरांत संचालन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा जिलापूर्ति अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएगी।


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